बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी फसल 2024 के लिए इस प्रकार करे आवेदन | Bihar Fasal Sahayata Yojana Online Apply

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बिहार फसल सहायता योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और यह आवेदन रबी फसल के लिए शुरू हुआ है इसके तहत आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते है और यह सहायता योजना मुख्य रूपसे गेंहु और मक्का की फसल के लिओये है जहाँ आप भविष्य में होने वाली आपदा से यदि आपकी फसल ख़राब होजाती है तो आपको सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी |

बिसान फसल सहायता योजना के तहत आपने आवेदन किया है और यादी आपकी फसल किसी प्राकृतिक कारण या किसी भी कारण से ख़राब हो जाती है तो सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी यदि आपकी फसल 20% से अधिक ख़राब है तो सरकार आपको 10 हज़ार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देगी यदि आपकी फसल 20% से कम ख़राब है तो सरकार आपको 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि प्रदान करेगी |

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

इस योजना के लिए रैय्यत किसान और गैर रैय्यत किसान आवेदन कर सकते है रैय्यत किसान वे होते है जिनके पास स्वयं की भूमि होती है और गैर रैय्यत किसान वह होते है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है और वे दुसरे के खेत में फसल को उगाते है |

बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी फसल 2024 के लिए इस प्रकार करे आवेदन | Bihar Fasal Sahayata Yojana Online Apply

Bihar Fasal Sahayata Yojana Online Apply

  • सबसे पहले आपको बिहार राज्य योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा या आप इस link pacsonline.bih.nic.in के माध्यम से भी इनकी वेबसाइट पर पहुँच सकते है |
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले किसान निबंधन या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा |यदि आपके पास आपका किसान निबंधन संख्या नहीं है तो आप बिलकुल मुफ्त में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है जिसके लिए आपको वेबसाइट के निचे कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए link मिल जायेगी |
  • रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपकी पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जायेगी जहाँ आपको अपना आधार नंबर और किसान के प्रकार और भूमि से जुडी कुछ सामान्य जानकारी जैसे ज़मीन का खसरा नंबर ,आप कितनी भूमि पर खेती करे है आप कौनसी फसल बोये है यह सब जानकारी को भरना होगा उसके बाद आपको जमीन की जमाबंदी संख्या को भी भरना होगा अगर आपको जमा बंदी संख्या नहीं पता है तो आप वहां पर अपनी जमाबंदी संख्या आसानी से खोज भी सकते है और अंत में सुरक्षित करे option को click करना होगा |
  • और जिसके पास स्वयं की भूमि नहीं है वो गैर रैय्यत वाले option पर click कर सकता है और जिसकी ज़मीन पर वो खेती करेगा या अपनी फसल को लगे होगा उस जमीन की जानकारी को उसे वह भरना होगा जिसमे आसानी से आप जमीन का खसरा नंबर , रकबा नंबर , थाना संख्या भर सकते है |
  • पूरी जानकारी भरने के बाद और सुरक्षित करे option को click करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जिसे आपको फील करना है और अंत में सबमिट बटन पर click करना है और उसका प्रिंट ले लेना है | इस तरह आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा |
  • इसके बाद आपको यदि आपकी फसल को नुकसान होता है तो इसका आकलन कृषि विभाग के नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है की बिहार के किस जिले में फसल को नुकसान हुआ है यह बताया जाता है इसकी लिस्ट आती है वह लिस्ट आपको जब आएगी तब आपको बता दिया जायेगा जहाँ पर आपको फिर एक बार ज़मीन से जुडी डिटेल्स को इस आवेदन में पंजीकृत करना होता है |

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